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1पद- इंजीनियर (सिविल), विभाग - विकास प्राधिकरण, भर्ती का प्रकार -    समूह ,    कुल पद :    1
आवेदन करने की तिथि:   22-03-2025  से   15-04-2025  तक  
रिक्ति विवरण:अन्य शर्तो एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण की बेबसाईट पर देखे rdaramput.com नियम एवं शर्तें1. आवेदन कैसे करें- अभ्यार्थी अपना आवेदन सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के पक्ष में पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं अथवा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में आरडीए कार्यालय में जमा कर सकते हैं।2. आवेदन शुल्क- कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।3. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2025 शाम 5ः00 बजे है। अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 4. पात्रता शर्तः- सेवानिवृत्त विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर से सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को क्रमशः सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता तथा अर्जन अनुभाग में राजस्व विभाग से सेवा निवृत्त कानूनगों/लेखपाल को क्रमशः कानूनगो/लेखपाल के लिये पात्र होगें। 4.1 राष्ट्रीयता- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। 4.2 आयु सीमा- अभ्यर्थी की आयु 01.04.2025 तक 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5. चयन मानदंड- अभ्यर्थी का चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।6. नियुक्ति की अवधि- नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये, पूर्णतया अस्थायी।1. सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राधिकरण/आवास विकास परिषद या किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर के रूप में समकक्ष पद पर कार्यरत रहा हो।2. कार्मिक को पूर्णत स्वस्थ्य होना चाहिए एवं उसे चिकित्सक द्वारा निर्गत फिटनेस चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 3. इस प्रकार की रीति से तैनात किये जाने वाले कार्मिकों की सेवायें पूर्णतया अस्थायी होगी।4. सेवानिवृत्त कर्मचारी के अपने पूरे सेवाकाल में किसी प्रकार का कोई दण्ड न प्राप्त हुआ हो। 5. मानदेय पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को निर्धारित मानदेय धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि/भत्ता देय नहीं होगा। मानदेय का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा। 6. इस प्रकार मानदेय पर तैनात कार्मिकों की तैनाती एक वर्ष की अवधि के लिये (यदि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये) की जायेगी, जिसे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत् सक्षम स्वीकृति उपरान्त आगे बढ़ाया जा सकेगा। उपाध्यक्ष
2पद- अवर अभियन्ता (सिविल), विभाग - विकास प्राधिकरण, भर्ती का प्रकार -    समूह ,    कुल पद :    1
आवेदन करने की तिथि:   22-03-2025  से   15-04-2025  तक  
रिक्ति विवरण:अन्य शर्तो एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण की बेबसाईट पर देखे rdaramput.com नियम एवं शर्तें1. आवेदन कैसे करें- अभ्यार्थी अपना आवेदन सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के पक्ष में पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं अथवा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में आरडीए कार्यालय में जमा कर सकते हैं।2. आवेदन शुल्क- कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।3. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2025 शाम 5ः00 बजे है। अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 4. पात्रता शर्तः- सेवानिवृत्त विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर से सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को क्रमशः सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता तथा अर्जन अनुभाग में राजस्व विभाग से सेवा निवृत्त कानूनगों/लेखपाल को क्रमशः कानूनगो/लेखपाल के लिये पात्र होगें। 4.1 राष्ट्रीयता- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। 4.2 आयु सीमा- अभ्यर्थी की आयु 01.04.2025 तक 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5. चयन मानदंड- अभ्यर्थी का चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।6. नियुक्ति की अवधि- नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये, पूर्णतया अस्थायी।1. सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राधिकरण/आवास विकास परिषद या किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर के रूप में समकक्ष पद पर कार्यरत रहा हो।2. कार्मिक को पूर्णत स्वस्थ्य होना चाहिए एवं उसे चिकित्सक द्वारा निर्गत फिटनेस चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 3. इस प्रकार की रीति से तैनात किये जाने वाले कार्मिकों की सेवायें पूर्णतया अस्थायी होगी।4. सेवानिवृत्त कर्मचारी के अपने पूरे सेवाकाल में किसी प्रकार का कोई दण्ड न प्राप्त हुआ हो। 5. मानदेय पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को निर्धारित मानदेय धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि/भत्ता देय नहीं होगा। मानदेय का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा। 6. इस प्रकार मानदेय पर तैनात कार्मिकों की तैनाती एक वर्ष की अवधि के लिये (यदि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये) की जायेगी, जिसे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत् सक्षम स्वीकृति उपरान्त आगे बढ़ाया जा सकेगा। उपाध्यक्ष
3पद- कानूनगों, विभाग - विकास प्राधिकरण, भर्ती का प्रकार -    समूह ,    कुल पद :    1
आवेदन करने की तिथि:   22-03-2025  से   15-04-2025  तक  
रिक्ति विवरण:अन्य शर्तो एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण की बेबसाईट पर देखे rdaramput.com नियम एवं शर्तें1. आवेदन कैसे करें- अभ्यार्थी अपना आवेदन सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के पक्ष में पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं अथवा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में आरडीए कार्यालय में जमा कर सकते हैं।2. आवेदन शुल्क- कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।3. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2025 शाम 5ः00 बजे है। अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 4. पात्रता शर्तः- सेवानिवृत्त विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर से सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को क्रमशः सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता तथा अर्जन अनुभाग में राजस्व विभाग से सेवा निवृत्त कानूनगों/लेखपाल को क्रमशः कानूनगो/लेखपाल के लिये पात्र होगें। 4.1 राष्ट्रीयता- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। 4.2 आयु सीमा- अभ्यर्थी की आयु 01.04.2025 तक 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5. चयन मानदंड- अभ्यर्थी का चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।6. नियुक्ति की अवधि- नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये, पूर्णतया अस्थायी।1. सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राधिकरण/आवास विकास परिषद या किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर के रूप में समकक्ष पद पर कार्यरत रहा हो।2. कार्मिक को पूर्णत स्वस्थ्य होना चाहिए एवं उसे चिकित्सक द्वारा निर्गत फिटनेस चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 3. इस प्रकार की रीति से तैनात किये जाने वाले कार्मिकों की सेवायें पूर्णतया अस्थायी होगी।4. सेवानिवृत्त कर्मचारी के अपने पूरे सेवाकाल में किसी प्रकार का कोई दण्ड न प्राप्त हुआ हो। 5. मानदेय पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को निर्धारित मानदेय धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि/भत्ता देय नहीं होगा। मानदेय का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा। 6. इस प्रकार मानदेय पर तैनात कार्मिकों की तैनाती एक वर्ष की अवधि के लिये (यदि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये) की जायेगी, जिसे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत् सक्षम स्वीकृति उपरान्त आगे बढ़ाया जा सकेगा। उपाध्यक्ष
4पद- लेखपाल, विभाग - विकास प्राधिकरण, भर्ती का प्रकार -    समूह ,    कुल पद :    1
आवेदन करने की तिथि:   22-03-2025  से   15-04-2025  तक  
रिक्ति विवरण:अन्य शर्तो एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण की बेबसाईट पर देखे rdaramput.com नियम एवं शर्तें1. आवेदन कैसे करें- अभ्यार्थी अपना आवेदन सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के पक्ष में पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं अथवा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में आरडीए कार्यालय में जमा कर सकते हैं।2. आवेदन शुल्क- कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।3. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2025 शाम 5ः00 बजे है। अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 4. पात्रता शर्तः- सेवानिवृत्त विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर से सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को क्रमशः सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता तथा अर्जन अनुभाग में राजस्व विभाग से सेवा निवृत्त कानूनगों/लेखपाल को क्रमशः कानूनगो/लेखपाल के लिये पात्र होगें। 4.1 राष्ट्रीयता- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। 4.2 आयु सीमा- अभ्यर्थी की आयु 01.04.2025 तक 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5. चयन मानदंड- अभ्यर्थी का चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।6. नियुक्ति की अवधि- नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये, पूर्णतया अस्थायी।1. सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राधिकरण/आवास विकास परिषद या किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर के रूप में समकक्ष पद पर कार्यरत रहा हो।2. कार्मिक को पूर्णत स्वस्थ्य होना चाहिए एवं उसे चिकित्सक द्वारा निर्गत फिटनेस चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 3. इस प्रकार की रीति से तैनात किये जाने वाले कार्मिकों की सेवायें पूर्णतया अस्थायी होगी।4. सेवानिवृत्त कर्मचारी के अपने पूरे सेवाकाल में किसी प्रकार का कोई दण्ड न प्राप्त हुआ हो। 5. मानदेय पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को निर्धारित मानदेय धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि/भत्ता देय नहीं होगा। मानदेय का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा। 6. इस प्रकार मानदेय पर तैनात कार्मिकों की तैनाती एक वर्ष की अवधि के लिये (यदि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये) की जायेगी, जिसे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत् सक्षम स्वीकृति उपरान्त आगे बढ़ाया जा सकेगा। उपाध्यक्ष
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